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Green House Farming: किसानों को मिलेगी 70 फीसदी सब्सिडी, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

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Green House

देशभर में आजकल खेती में नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रीन हाउस फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके किसान पूरे साल खेती कर सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल सब्जी की खेती के लिए काफी अच्छा माना गया है। खास बात ये हैं कि ग्रीन हाउस तकनीक पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप किसी भी सब्जी की खेती इसमें किसी भी मौसम में कर सकते हैं। 

क्या है ग्रीन हाउस तकनीक
ग्रीन हाउस कांच या पॉलीथीन से बनी हुई एक झोपड़ीनुमा संरचना होती है। इसके अंदर वातावरण को नियंत्रित करके पौधों को उगाया जाता है। जहां अधिक सर्दी के कारण खुले में विशेष तरह की फसलें नहीं उगाई जा सकती है वहां ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करके इन फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। ज्यादातर फल, फूलों और सब्जियों की खेती के लिए ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिये विशेषकर सब्जियों की खेती का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।  

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को ग्रीन हाउस निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को 20 प्रतिशत अधिक अनुदान दिया जाता है। इस तरह इन किसानों को कुल 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। 


सब्सिडी के लिए क्या है पात्रता
1- राजस्थान राज्य के किसान ही पात्र होंगे, अन्य राज्य के किसान इसके लिए पात्र नहीं है।
2- राजस्थान का मूल निवासी हो।
3- स्वयं की कृषि योग्य भूमि हो।
4- खेत में सिंचाई स्त्रोत होना जरूरी है।  

आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
1- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड या जनआधार कार्ड
2- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र
3- नक्शा ट्रैश/ जमाबंदी की नकल (जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
4- मिट्टी पानी की जांच रिपोर्ट
5- सिंचाई स्त्रोत होने का प्रमाण
6- ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण लागत ऐम्पेनल फर्म कोटेशन/इनवाइस।
7- लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो।
8- बैंक खाता विवरण हेतु पासबुक की कॉपी 


ग्रीन हाउस पर सब्सिडी के लिए किसान भाई राजकिसान पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ई-मित्र के माध्यम से भी ग्रीन हाउस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dipr.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ले सकते हैं। 

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