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अवैध नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई तगड़ी फटकार, HSSC पर लगाया एक लाख रूपए का जुर्माना

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हाईकोर्ट

Panjab और Haryana उच्च न्यायालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा जूनियर ड्राफ्ट्समैन की नियुक्ति को अवैध बताते हुए रद्द करने का आदेश दिया है। इस तरह की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट ने HSSC पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और इस अवैध नियुक्ति की जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया है.

झज्जर निवासी शक्ति राज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे. लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक 94 थे जबकि याचिकाकर्ता को 98 अंक मिले थे। दो पदों के लिए चार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि एचएसएससी ने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करने का एक भ्रष्ट तरीका अपनाया और अवैध नियुक्तियों का सहारा लिया।

चयनित उम्मीदवार के अंक शिकायतकर्ता से कम थे और वह साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के योग्य भी नहीं था। याचिकाकर्ता सहित दो को उनके चयन के लिए इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया था कि उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र में वेतन का उल्लेख नहीं किया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस भर्ती में अनुभव की कोई शर्त नहीं है। कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थी का चयन निरस्त करते हुए आयोग को नई मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति करने का आदेश दिया है! हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बजाय प्रक्रिया में हेरफेर किया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले आयोग के प्रति लोगों के विश्वास को कमजोर करते हैं।

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