nigamratejob-logo

हरियाणा में 5-6 अगस्त को होने वाली CET मेन्स एग्जाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पूरे दिन चला ये घटनाक्रम, आज सुबह 8 बजे फिर होगी सुनवाई

 | 
हरियाणा में 5-6 अगस्त को होने वाली CET मेन्स एग्जाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पूरे दिन चला ये घटनाक्रम, आज सुबह 8 बजे फिर होगी सुनवाई 

Haryana News: हरियाणा में ग्रुप C के विभिन्न पदों के लिए 5-6 अगस्त को होने वाली CET मेन्स एग्जाम पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की मेरिट सूची को रद्द कर नई सूची बनाने और उसी के आधार पर परीक्षा कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने देर रात हाईकोर्ट की डिवीजन में अपील दायर कर दी है। 

5 अगस्त यानी आज सुबह डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई करेगी। वहीं, आयोग ने शनिवार को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है, जबकि रविवार की परीक्षा को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। वहीं हाईकोर्ट द्वारा परीक्षा पर रोक लगाने की खबर सामने आने पर परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 61 हजार उम्मीदवारों में देर रात तक असमंजस की स्थिति बनी रही।

एडवोकेट रजत मोर ने विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट की एकल बेंच को बताया कि ग्रुप C भर्ती के विभिन्न पदों को भरने के लिए HSSC ने पहले CET परीक्षा का आयोजन किया था। उसके बाद मेरिट में आने वालों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

मेरिट सूची तैयार करते हुए सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों को भी शामिल किया गया है। यह अंक देते हुए आयोग ने दस्तावेजों की जांच तक नहीं की कि दावा करने वालों के दस्तावेजों में कितनी सच्चाई है। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आज और कल होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने पदों के गुणांक में आवेदकों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना है। ऐसे में यदि बाद में दस्तावेजों की जांच की जाती है और कोई आवेदक अयोग्य पाया जाता है तो मेरिट से बाहर होने वाले उस आवेदक के साथ अन्याय होगा, जिसे अयोग्य आवेदक के कारण परीक्षा देने का मौका नहीं मिल सका।

ऐसे में पहले दस्तावेजों की जांच की जाए और पात्र आवेदकों को ही अंक मिले हैं, यह सुनिश्चित करने के बाद ही मेरिट सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही यह भी कहा कि HSSC ने कॉमन मेरिट सूची तैयार की है जबकि यह सूची श्रेणी के अनुसार तैयार की जानी चाहिए थी, ताकि आवेदक को पता चल सके कि उस श्रेणी में उसका मुकाबला किससे है।

रात तक चलता रहा इंतजार

परीक्षा रद्द करने के आदेश के चलते सरकार व आयोग रात तक आदेश की प्रति की इंतजार करते रहे ताकि इसके खिलाफ अपील दाखिल की जा सके और शुक्रवार रात को ही सुनवाई हो जाए।

सरकार ने यह बनाया आधार

सरकार ने हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए रोल नंबर जारी हो चुके हैं और इसके लिए दूरदराज क्षेत्रों से अभ्यर्थियों का परीक्षा सेंटर पर पहुंचना भी शुरू हो गया होगा। शनिवार को होने वाली मॉर्निंग शिफ्ट की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शुक्रवार को ही घर से निकल पड़े हैं। ऐसे में अचानक से परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है और एकल बेंच के आदेश को खारिज किया जाए।

सरकारी योजनाएं

सक्सेस स्टोरी