खट्टर सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तैनाती नीति में किया बदलाव, इन जिलों में मिलेगा सबसे ज्यादा वेतन
Khattar government changed the deployment policy of contract workers, these districts will get the highest salary
हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तैनाती नीति, 2022" में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। चयन मानदंडों में इन संशोधनों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को और अधिक समावेशी और कुशल बनाना है।
इस आशय की अधिसूचना आज यहां मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि उम्मीदवारों की मेरिट सूची अब वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की आयु और सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, सामान्य पात्रता परीक्षा, पूर्व राज्य अनुभव आदि स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर तैयार की जाएगी।
हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे। जिसमे 1,00,000 रुपए तक 40 अंक, 1,00,001 से 1,80,000 रुपए तक 30 अंक, 1,80,001 से 3,00,000 रुपए तक 20 अंक, 3,00,001 से 6,00,000 रुपए तक 10 अंक की स्कोरिंग होगी।
नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र के आधार पर 24 से 36 वर्ष तक 10 अंक तथा 36 से 42 वर्ष तक आयु में 5 अंको का लाभ दिया जाएगा।
नौकरी के लिए प्रासंगिक एनसीवीटी, एससीवीटी, एसवीएसयू विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कौशल प्रमाणपत्र होने पर उम्मीदवारों को अधिकतम 5 अंक प्राप्त होंगे। उसी क्षेत्र में बुनियादी योग्यता से अधिक उच्च योग्यता होने पर अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे, जिसमें न्यूनतम 8वीं पास की अनिवार्यता होगी।
सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को 10 अंकों का वेटेज दिया जाएगा, जिसमें अनाथ स्थिति में 10 अंक, विधवा स्थिति में 5 अंक और जिन उम्मीदवारों के पिता नही हैं उनके लिए भी 5 अंक दिए गए हैं।
सामान्य पात्रता परीक्षा के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक प्राप्त होंगे।
जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं, उन्हें 10 अंक मिलेंगे, और निकटवर्ती ब्लॉक, नगर निगम में रहने वालों को 5 अंक दिए जाएंगे, जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है। प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा, और नगर पालिकाओं, नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा।
हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक प्राप्त होगा।
इन संशोधनों का उद्देश्य हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट के लिए अधिक व्यापक और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया बनाना है। यह परिवर्तन तुरंत प्रभावी हैं और इस नीति के तहत भविष्य की सभी भर्तियों के लिए लागू किए जाएंगे।
चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालयों को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएन) निदेशक मंडल को कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तियों की तैनाती नीति, 2023 के खंड 8.8 में स्कोरिंग मापदंडों में बदलाव करने के लिए अधिकृत किया गया है।
संशोधित नीति के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मी आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश सहित विभिन्न प्रकार के अवकाश के हकदार होंगे।
विशेष रूप से ये कर्मचारी आनुपातिक आधार पर प्रत्येक कैलेंडर माह के दौरान एक दिन की आकस्मिक छुट्टी और एक दिन की चिकित्सा छुट्टी का लाभ उठाने के हकदार होंगे। यह पात्रता एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी और 10 दिनों की चिकित्सा छुट्टी तक मान्य है।
इसके अतिरिक्त, महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए आयु 42 वर्ष तक तथा आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। हरियाणा सरकार के संगठनों में पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवार आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।