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हरियाणा में ग्रुप डी कर्मियों की तबादला नीति अंतिम चरण में, जल्द शुरू होगी ट्रांसफर की प्रक्रिया

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हरियाणा में ग्रुप डी

Transfer drive policy : हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर ड्राइव नीति को अंतिम रूप दे दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है। ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के तहत आने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों के ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में सभी विभागों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए थे, अब इस नीति को फाइनल कर लिया गया है। 28 मार्च, 2018 को अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (बाद में ग्रुप डी अधिनियम के रूप में संदॢभत) को लागू किया गया। तत्पश्चात, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 18 हजार से अधिक पदों को विज्ञापित और भरा गया। कुछ कर्मचारियों को उनके होम टाऊन से दूरदराज के स्थानों पर तैनात किया गया है, जिस कारण वे अपनी डयूटी का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। उनकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने कॉमन कैडर के सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को उनके होम टाऊन के निकट कार्यालय में और एक उपयुक्त पद पर नियुक्ति/समायोजन का अवसर देने के लिए एक स्थानांतरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। 

कर्मियों की कठिनाई दूर करना उद्देश्य

प्रवक्ता ने बताया कि इस ट्रांसफर ड्राइव का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की पोस्टिंग स्टेशन के संबंध में कठिनाई को दूर करना है। साथ ही उन पदों के अलावा अन्य पदों पर समायोजन भी करना है जिन पर वे नियुक्ति के लिए खुद को उपयुक्त नहीं समझते हैं। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक कर्मचारी को 3 जिलों का चयन करना होगा, जहां वह तैनात/स्थानांतरित होना चाहते हैं। 
 
ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए पात्रता

इस ट्रांसफर ड्राइव में ग्रुप डी अधिनियम के लागू होने के बाद नियुक्त और हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में तैनात सभी ग्रुप डी कर्मचारी भाग लेने के लिए पात्र हैं। हालांकि, किसी भी सांविधिक निकाय, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संवैधानिक निकाय में तैनात ग्रुप डी कर्मचारी इस अभियान में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि केवल वे पात्र कर्मचारी जो अपना स्टेशन या अपना पद बदलना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा निश्चित तिथि से 15 दिनों के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन भाग लेंगे, वे इस ट्रांसफर ड्राइव के लिए पात्र माने जाएंगे।
 

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