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MF की खरीद बिक्री इन्साइडर ट्रेडिंग नियम के दायरे में, फ्रैंकलिन टेम्पलटन मामले के बाद फैसला

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MF की खरीद


सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद-बिक्री को इन्साइडर ट्रेडिंग यानि भेदिया कारोबार संबंधी नियमों के दायरे में लाने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है.फिलहाल इन्साइडर ट्रेडिंग के नियम लिस्टेड कंपनियों की सिक्योरिटी के मामले में लागू होते हैं. इसके अलावा ये नियम ऐसी कंपनियों पर भी लागू होते हैं जो बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही होती हैं. अभी तक म्युचुअल फंड इकाइयों को सिक्योरिटी की परिभाषा से बाहर रखा गया था. सेबी का ताजा फैसला फ्रैंकलिन टेम्पलटन प्रकरण के बाद आया है, जिसमें फंड हाउस के कुछ अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने छह ऋण योजनाओं पर रोक लगाए जाने से पहले उन योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को भुना लिया था.


क्या है सेबी का फैसला

सेबी ने बृहस्पतिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि कोई भी अंदरूनी सूत्र किसी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी से परिचित होने की स्थिति में म्यूचुअल फंड की ऐसी किसी योजना की इकाइयों में लेनदेन नहीं करेगा, जिसके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर उस जानकारी के कारण प्रभाव पड़ सकता है.”नए नियमों के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को अपनी म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में एएमसी, ट्रस्टियों और उनके करीबी रिश्तेदारों की हिस्सेदारी का खुलासा करना होगा.

इसके अलावा एएमसी का अनुपालन अधिकारी समापन अवधि निर्धारित करेगा, जिस दौरान नामित व्यक्ति म्यूचुअल फंड की इकाइयों में लेनदेन नहीं कर सकता है. इसे प्रभावी बनाने के लिए सेबी ने भेदिया कारोबार के नियमों में संशोधन किया है, जो 24 नवंबर से प्रभावी हो गए है.

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