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एक महिला और युवक ने नाबालिग लड़की का किया अपहरण! 2 महीने तक करता रहा दुष्कर्म, मामला हुआ दर्ज

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एक महिला और युवक ने नाबालिग लड़की का किया अपहरण! 2 महीने तक करता रहा दुष्कर्म, मामला हुआ दर्ज

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आज गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास के साथ 1.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जबकि उसके सहयोगी एक महिला समेत 2 दोषियों को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.  

सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की नाबालिग पीड़िता के पिता ने 26 अगस्त 2019 को एसपी को परिवाद पेश किया था. इस पर कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज  किया था. पीड़िता के पिता ने बताया की 11 मई 2019 को उसकी नाबालिग बेटी अपने मामा के घर गई थी.

14 मई को ममेरे भाई के साथ वापस घर जाने के लिए डूंगरपुर आई. डूंगरपुर बस स्टैंड पर उसे गाड़ी ने बैठाया. इस दौरान 24 वर्षीय आरोपी महेश पुत्र कचरू पटेल निवासी कोजावाड़ा खेरवाड़ा, 40 वर्षीय रमेश पुत्र खेमजी ओर एक महिला उसे बहला फुसलाकर भगा ले गए. आरोपी महेश उसे उदयपुर ले गया. जहां नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.


वही नाबालिग को अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ 2 महीने तक दुष्कर्म करता रहा. वही नाबालिग पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने छानबीन करते हुए 7 अक्टूबर 2019 को नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब कर लिया. पुलिस ने नाबालिग पीड़िता का मेडिकल  करवाया.

वही आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में आज गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी महेश पटेल निवासी कोजावाड़ा, सहयोगी रमेश पुत्र खेमजी ओर एक अन्य महिला को अलग अलग धाराओं में दोषी माना है.

कोर्ट ने दोषी महेश पटेल को लैंगिंग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही दोषी पर 1 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वही मामले में दोषियों को 3 -3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 30 -30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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