nigamratejob-logo

BREAKING NEWS : हरियाणा के सोनीपत में धारा-144 लागू, जानें क्या है वजह

 | 
हरियाणा के सोनीपत में धारा-144 लागू, जानें क्या है वजह

Haryana news :  जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने धान फसल के अवशेषों को न जलाने को लेकर जिला में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। ये आदेश 29 सितंबर से 30 नवंबर, 2023 तक लागू रहेंगे। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि जिला में धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और कई किसान धान की कटाई के बाद बचे अवशेष को जला देते हैं, जिससे उत्पन्न धुआं आसमान में चारों ओर फैल जाता है, जो कि आमजन के स्वास्थ्य पर असर डालता है। 

जिलाधीश ने कहा कि आगजनी की घटनाओं से सम्पति तथा मानव जीवन को हानि की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से जिले में पशुओं के चारे की कमी होने की भी सम्भावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है।

जिलाधीश ने कहा कि आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सरकारी योजनाएं

सक्सेस स्टोरी