कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत, ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने का अब इस तारीख तक है मौका
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन (Higher Pension) ऑप्शन चुनने का ऑप्शन दिया है. इ
सके लिए लास्ट डेट आज 3 मई तय की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है.
ईपीएफओ ने बड़ी राहत देते हुए अब इस विकल्प को चुनने के लिए नई तारीख 26 जून 2023 निर्धारित की है.
इस स्कीम के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को अपने आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि EPFO ने 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की है.
इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है. हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के लिए अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
ऑनलाइन सुविधा केवल 3 मई, 2023 तक उपलब्ध रहनी थी, लेकिन इस बीच, तय डेडलाइन को बढ़ाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं.
इनके मद्देनजर इस मुद्दे पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि सभी पात्र व्यक्तियों को अवसर देने और आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए पहले निर्धारित समय सीमा को आगे बढ़ाकर अब 26 जून, 2023 तक कर दिया जाए.
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, पेंशनभोगियों/सदस्यों को सुविधा प्रदान करने और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सके.
नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 01.09.2014 से पहले या 01.09.2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे,
लेकिन हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं वो चार महीने के भीतर नए ऑप्शन को चुन सकते हैं.
इसके बाद आवेदन की डेडलाइन को बढ़ाकर तीन मई 2023 कर दिया गया.
EPFO के सर्कुलर में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कंट्रिब्यूट किया था
और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे.
वहीं, योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि आवेदन में करना होगा.
आपको बता दें नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने Employees Pension (Amendment) Scheme 2014 को बरकरार रखा था.
22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया गया था.
इसके साथ ही मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट करने की भी अनुमति दी थी.