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Haryana New Districts: हरियाणा को मिल सकते हैं 5 नये जिले, हरियाणा दिवस पर हो सकता है ऐलान

हरियाणा दिवस पर प्रदेश को पांच नये जिलों की सौगात मिल सकती है। इसके लिए व्यापक स्तर पर बैठकों का दौर जारी है वहीं इनके लिए फाइलों को भी तैयार किया जा रहा है।
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हरियाणा को मिल सकते हैं 5 नये जिले, हरियाणा दिवस पर हो सकता है ऐलान

Haryana New Districts: हरियाणा दिवस पर प्रदेश को पांच नये जिलों की सौगात मिल सकती है। इसके लिए व्यापक स्तर पर बैठकों का दौर जारी है वहीं इनके लिए फाइलों को भी तैयार किया जा रहा है। आज के दैनिक अखबार पंजाब केसरी और दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। 

सीएम मनोहर लाल की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में एक दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को राज्य के 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था। वहीं अब माना जा रहा है कि पांच नये जिलों की घोषणा हो सकती है। 

फिलहाल हांसी और डबवाली दो पुलिस जिले अधिसूचित हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार हांसी और डबवाली के साथ-साथ असंध, गोहाना और मानेसर को भी नये जिलों के रूप में अधिसूचित कर सकती है। 

ये घोषणा हरियाणा दिवस पर एक नवंबर को भी संभव है और मुख्यमंत्री ने चाहा तो बीजेपी सरकार के नौ साल पूरे होने पर करनाल में होने वाली रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भी नये जिलों के गठन की घोषणा की जा सकती है।

दरअसल हरियाणा बनने के बाद 15 नये जिले बनाए गए है। एक नवंबर 1966 को जब तत्कालीन पूर्वी पंजाब के विभाजन के बाद हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी, तब राज्य में सात जिले थे, रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल तथा अंबाला । 

2017 तक इन जिलो का पुनर्गठन करते हुए 15 नए जिले जोडे जा चुके हैं। हरियाणा सरकार ने एक दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा जिला है।

विधानसभा में भी कई विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों को मांग को उठाते हुए हुए नये जिलों के गठन की सिफारिश राज्य सरकार के समक्ष कर चुके हैं।

हरियाणा में नया जिला बनाने के लिए क्या-क्या हैं शर्तें ?

1- प्रदेश में किसी क्षेत्र को जिले का दर्जा देने के लिए जरूरी है कि प्रस्तावित जिले का रकबा एक लाख हेक्टेयर से अधिक हो और पड़ोसी जिला मुख्यालय से दूरी 30 किलोमीटर से ज्यादा हो। 

2- क्षेत्र के अधीन कम से कम 150 से 200 गांवों का आना जरूरी है। दो से चार तहसील और कम से कम दे उपमंडल इस क्षेत्र के अंतर्गत आने जरूरी हैं। 


3- इसके साथ ही क्षेत्र की आबादी पांच से सात लाख होनी चाहिए। 

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