Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना, जानें आप पर क्या पड़ेगा असर
Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कई रेगुलेटरी नॉर्म्स यानी नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए SBI और इंडियन बैंक समेत तीन सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। RBI ने सोमवार (25 सितंबर) को एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी है।
पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी
वहीं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना
RBI ने बताया कि 'लोन्स एंड एडवांस स्टेटूटोरी और अन्य रिस्ट्रिक्शन' और 'इंट्रा-ग्रुप ट्रांजैक्शन और एक्सपोजर के मैनेजमेंट पर गाइडलाइंस' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपए का जुर्माना
RBI ने आगे कहा कि 'लोन्स एंड एडवांस स्टेटूटोरी और अन्य रिस्ट्रिक्शन', KYC और 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट) गाइडलाइंस-2016' पर कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा RBI ने NBFCs में धोखाधड़ी की निगरानी पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। RBI ने कहा कि बैंकों और NBFC पर यह जुर्माना रेगुलेटरी नियमों को नहीं मानने के चलते लगाया गया है।