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हरियाणा के इस जिले में धारा 144 की लागू, किसानों के रेल रोको आह्वान के चलते सतर्क हुआ प्रशासन

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हरियाणा के इस जिले में धारा 144 की लागू, किसानों के रेल रोको आह्वान के चलते सतर्क हुआ प्रशासन

किसानों के रेल रोको आह्वान के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू
जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधीश ने लागू की धारा 144

किसानों के रेल रोको अभियान के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से समूचे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह की तरफ से क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। 

आदेश में कहा गया है कि किसानों के रेल रोको अभियान के दौरान कोई असमाजिक व शरारती तत्व अशांति फैलाने का किसी तरह का कार्य ना कर पाए इसे देखते हुए धारा 144 की पाबंदियां लगाई गई है। 

अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत झज्जर जिला की सीमा में में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। 

इस परिधि में आग्नेय शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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