Shikhar Dhawan: शिखर धवन के तलाक को मिली मंजूरी, कोर्ट ने माना- धवन को पत्नी आयशा मुखर्जी ने दी मानसिक पीड़ा
Shikhar Dhawan: दिल्ली की एक अदालत ने शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को यह मानकर कि वह पत्नी आयशा मुखर्जी (Ayesha Mukherjee) द्वारा क्रूरता और मानसिक पीड़ा का शिकार हो रहे थे, तलाक की मंजूरी दे दी। दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन के तलाक को मंजूरी देते हुए कहा कि शिखर धवन की पत्नी ने क्रिकेटर को अपने इकलौते बेटे से सालों तक अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक पीड़ा पहुंचाई है।
धवन ने अपनी पत्नी पर लगाए थे आरोप
न्यायाधीश हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि धवन की पत्नी ने उपरोक्त आरोपों का विरोध नहीं किया और न ही बचाव किया। धवन ने अपनी तलाक याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया है।
शिखर धवन ने अक्टूबर 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की, जिनकी पहली शादी से 2 बेटियां हैं। गौरतलब है कि आयशा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में 2021 में तलाक लेने की बात कही थी।
इंटरव्यू के दौरान भी बताया
धवन इस मुद्दे पर एक इंटरव्यू के दौरान बात भी कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर माना था कि रिश्ते में आते रैड फ्लैग को वह देख नहीं पाए थे। धवन ने कहा कि मैं असफल हुआ क्योंकि अंतिम निर्णय व्यक्ति का अपना होता है। मैं दूसरों पर उंगली नहीं उठाता। मैं असफल हुआ क्योंकि मुझे उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं आज क्रिकेट के बारे में जो बातें करता हूं, 20 साल पहले मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं होती।
धवन ने कहा कि अभी मेरा तलाक का मामला चल रहा है। कल, अगर मैं दोबारा शादी करना चाहूंगा, तो मैं उस क्षेत्र में अधिक समझदार हो जाऊंगा। मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए; कोई जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकूं।
हालांकि, अदालत ने धवन और उनसे अलग हुई पत्नी के बेटे की स्थाई हिरासत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया में जहां आयशा मुखर्जी रहती हैं, अपने बेटे से मिलने और उचित अवधि के लिए वीडियो कॉल पर उससे बातचीत करने का अधिकार भी दिया।
अदालत ने धवन की पत्नी आयशा को स्कूल की आधी छुट्टियों तक बच्चे को धवन और उनके परिवार के सदस्यों के साथ रात भर रहने सहित मुलाकात के उद्देश्य से बच्चे को भारत लाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शिखर धवन एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। एक नागरिक और एक जिम्मेदार पिता के रूप में उनके भी अधिकार हैं।