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ट्रेन या फ्लाइट में पी सिगरेट, तो पड़ सकता है भारी, जुर्माने के साथ सजा का है प्रावधान

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ट्रेन या फ्लाइट में पी सिगरेट, तो पड़ सकता है भारी, जुर्माने के साथ सजा का है प्रावधान 

Kaam Ki Khabar: अगर आपको भी सिगरेट पीने की आदत है तो अब ये आदत आपके लिए गले की फांस बन सकती है. जी हां, हाल ही में एक शख्स को फ्लाइट में सिगरेट पीते पाया गया. फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. जब शख्स से पूछा गया कि उन्होंने फ्लाइट में सिगरेट क्यों पी? तो जवाब में उसने कहा कि पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहे थे तो लगा पी सकते हैं. क्योंकि ट्रेन में तो अक्सर बीड़ी पी ही लेते थे.

अगर आप भी ट्रेन या फ्लाइट में सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तो अब ये आप पर भारी पड़ सकता है. इसके लिए कई धाराओं में आप पर केस भी सकता है. जिसके लिए जेल से लेकर जुर्माने तक की सजा है.

स्मोकिंग के लिए ये है नियम

अगर आप फ्लाइट में सिगरेट या बीड़ी पीते पाए गए तो भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 के तहत आपको फ्लाइट से उतारा जा सकता है. इसके लिए आपको जेल की सजा भी हो सकती है. वहीं, फ्लाइट में स्मोकिंग करने पर आपको 3 महीने से 2 साल तक के लिए नो फ्लाइट लिस्ट में भी डाला जा सकता है. यानि आप इस दौरान फ्लाइट में सफर करने के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे.

ट्रेन में स्मोकिंग के लिए ये है नियम

वैसे तो ट्रेन में कई तरह के सामान ले जाने के ऊपर मनाही है. लेकिन अगर आप ट्रेन में सिगरेट पीते पाए गए तो रेलवे एक्ट के सेक्शन 167 के तहत आप पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

अगर आप फ्लाइट, ट्रेन या बस कहीं पब्लिक प्लेस पर भी सिगरेट पीते हैं तो आप अपने आसपास के यात्रियों को दिक्कत में डालते हैं. इसके लिए अलग से हर जगह स्मोकिंग जोन होते हैं. अगर आपको सिगरेट पीनी ही है तो आप वहां जा सकते हैं.

(Disclaimer: इस खबर का मकसद सिगरेट पीने की आदत को बढ़ावा देना नहीं है. बल्कि सिगरेट से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है.)

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