Big Breaking : हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस, हत्या का आरोपी सुखविंदर नहीं छोड़ सकता गोवा, जमानत पर कोर्ट ने लगाई ये शर्त
Big Breaking : हरियाणा बीजेपी नेता सोनाली मर्डर केस में आरोपी PA सुधीर सांगवान के साथी सुखविंदर को जमानत मिली है
लेकिन वह गोवा नहीं छोड़ सकेगा। उसे गोवा में ही रहना होगा।
हाईकोर्ट ने उसे 1 लाख बॉन्ड भरने की शर्त पर कंडीशनल जमानत दी है।
सुखविंदर के वकील सुखवंत सिंह दागी ने बताया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर अनुसार सुखविंदर को सीबीआई ऑफिस रेगुलर जाना होगा
और हर शुक्रवार को 10 से 12 बजे के बीच पेश होगा।
उसे अपने घर का एड्रेस और रिश्तेदारों के नंबर भी जांच एजेंसी को उपलब्ध करवाने होंगे।
ट्रायल कोर्ट की तारीख रेगुलर अटेंड करनी होगी। उसे अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा, ताकि वह विदेश ना जा सके।
यदि उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसे एफिडेवेट देना होगा। सुखविंदर किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा।
कोर्ट ने कहा कि पैसा सुधीर के खाते में ट्रांसफर हुआ है, वह ही सोनाली के नजदीक था।
यह सुधीर की इंस्ट्रक्शन पर ही काम कर रहा था। सीबीआई को इसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला।
सुखविंदर जेल से करीब 8 महीने बाद रिहा होगा। बुधवार को गोवा हाईकोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की है।
सुनवाई के दौरान CBI और सुखविंदर के वकीलों के बीच बहस हुई। सीबीआई ने जमानत का विरोध किया।
हालांकि दोनों पक्षों के बीच बहस मंगलवार को हुई थी, परंतु बहस पूरी न होने के चलते बुधवार को फिर से मामले पर सुनवाई हुई।
इससे पहले उसकी बेल सेशन कोर्ट ने 16 फरवरी को खारिज कर दी थी।
CBI ने बेल का विरोध किया था और जवाब दायर किया था कि जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
दूसरी ओर बचाव पक्ष के एडवोकेट सुखवंत सिंह दांगी ने कोर्ट में दलीलें दी थी कि इस केस में सुखविंदर को झूठा फंसाया गया है।
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी दायर कर दी है, लेकिन उसमें कहीं पर भी सीबीआई इस मर्डर का मोटिव नहीं दिखा पाई।
इसलिए यह मर्डर नहीं है और उनके मुवक्किल को जानबूझकर एक साजिश के तहत फंसाया गया है। वहीं सोनाली का पीए सुधीर सांगवान अभी जेल में है।