दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, अब ट्रेन टिकट पर ऐसे लोगों को भी मिलेगा छूट का लाभ
Haryana News: अब रेलवे में मूक बधिरों की तर्ज पर केवल बधिरों को भी रेलवे टिकट आरक्षण में छूट मिलेगी। यह आदेश दिव्यांग जन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने रेलवे विभाग को जारी किए हैं।
इसे लेकर करनाल के राजकीय आईटीआई में कार्यरत उप अधीक्षक सोनू वर्मा ने रेलवे विभाग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट में करीब एक साल तक सुनवाई चली लेकिन आखिर में जीत सोनू की ही हुई।
दिव्यांग जन आयुक्त ने सभी नियमों को देखते हुए हुए सोनू वर्मा की याचिका पर रेलवे विभाग को मूक बधिरों की तर्ज बधिरों को भी रेलवे टिकट में आरक्षण का लाभ देने के आदेश दिए। इन आदेशों से देशभर के लाखों बधिरों को फायदा पहुंचेगा।
अब तक ये थी नीति
सोनू वर्मा ने बताया कि एक बधिर को रेलवे टिकट पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। इस पर उसने रेलवे बोर्ड की उस नीति को चैलेंज किया जिसमे रेलवे अपने किराये में ब्लांइड, ऑर्थोपेडिक तथा मेंटली चैलेंज्ड को 75% की छूट तथा राजधानी और शताब्दी ट्रेन में 25% की छूट देता है।
लेकिन मूक बधिर दिव्यांग को 50% तथा राजधानी व शताब्दी ट्रेन में कुछ भी छूट नहीं है। रेलवे पूर्ण रूप से मूक बधिर को ही यह सुविधा देता है लेकिन बधिर को नहीं । रेलवे की इस नीति को सोनू वर्मा ने आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के खिलाफ बताया और भेदभाव के खिलाफ स्टेट डिसेबिलिटी कोर्ट में याचिका डाली।
तीन महीने में लागू हो आदेश
करीब एक साल तक कोर्ट में बहस के बाद 25 जून को हुई सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 28 जून को फैसला सोनू के पक्ष में आया। कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया कि अन्य दिव्यांगों की तरह सोनू को भी लाभ दिया जाए और इस आदेश को तीन महीने के भीतर लागू किया जाना चाहिए।