Difference between the two schemes: सुकन्या समृद्धि और एलआईसी कन्यादान योजना में ये हैं 11अंतर, पॉलिसी लेने से पहले जानें पूरी डिटेल्स

Difference between the two schemes: बेटियों के बेहतर भविष्य के हर माता पिता को चिंता होती है। जिसको लेकर वो बेटी के पैदा होते ही,उसकी शादी में खर्च के लिए किसी के आगे पैसों के लिए हाथ न पसारना पड़े जल्दबाजी में किसी भी डाकखाना या एलआईसी की पालिसी में पैसे निवेश कर देता है।
लेकिन उसको क्या फायदा होगा इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करता। आपको बता दें के बेटियों के लिए आज के समय में सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी कन्यादान योजना चल रही है। जो बेटियों की बेहतर भविष्य और शिक्षा को लेकर शुरू की गई एक अहम योजना है।
लेकिन ज़्यदातर माता-पिता अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इन दोनों में से कौन-सी स्कीम बेहतर है। इसको देखते हुए आज हम आपको इन दोनों योजनाओ में क्या अंतर् हैं उनके बारे में बताते हैं। वहीं इन दोनों का लक्ष्य भले एक हो लेकिन इनके काम करने के तरीके में अंतर है जिसके बारे में आप को बतायेगे---
एल आई सी कन्यादान पॉलिसी एवं सुकन्या समृद्धि योजना में अंतर
सीरियल नंबर आधार सुकन्या समृद्धि योजना एल आई सी कन्यादान पॉलिसी
1. नागरिकता केवल भारतीय नागरिकों द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य नहीं है।
2. आयु इस योजना को बेटी की 10 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले खरीदा जा सकता है। बेटी की आयु कम से कम 1 वर्ष पिता की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष
3. खाताधारक सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाताधारक बेटि होगी। एल आई सी कन्यादान पॉलिसी के अंतर्गत खाताधारक बेटी का पिता होगा।
4. सम एश्योर्ड लिमिट किए हुए भुगतान के अनुसार सीमित न्यूनतम एक लाख, अधिकतम कोई सीमा नहीं।
5. सीमा Rs 150000 लाख कोई सीमा नहीं।
6. खाता परिपक्वता अवधि बालिका द्वारा अपने खाते को 21 वर्ष की आयु होने तक या 18 वर्ष के बाद उसकी शादी होने तक संचालित किया जा सकता है। 13 से 25 वर्ष
7. ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। पॉलिसी खरीदने के 3 वर्ष के बाद लोन प्राप्त किया जा सकता है।
8. भुगतान की शर्तें इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। पॉलिसी की अवधि के अंतर्गत 3 वर्ष।
9. योजना का प्रकार यह बालिकाओं की शिक्षा एवं विवाह के लिए आरंभ की गई एक बचत योजना है। इस योजना में जीवन लक्ष्य योजना की विशेषताएं संयुक्त है।
10. मृत्यु की स्थिति में यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो खाताधारक के माता-पिता को नियमित ब्याज पर राशि का भुगतान किया जाता है। पिता की मृत्यु होने की स्थिति में प्रीमियम माफ कर दिया जाता है।
11. मुआवजा कोई मुअफजा नहीं प्रदान किया जाता। यदि प्राकृतिक कारण की वजह से मृत्यु होती है तो ₹500000, यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो ₹ 1000000 रुपए।