Govt Scheme: शादी के लिए सरकार दे रही 2.50 लाख रुपए, जानें कैसे उठाएं फायदा
Govt Scheme: हमारे देश में विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। दो अंजाने लोग शादी के बंधन में बंधते हैं और उम्र भर साथ निभाते हैं। कोई परिजनों की मर्जी से शादी करता है तो कोई लव मैरिज करता है।
अरेंज मैरिज में तो कोई परेशानी नहीं आती है लेकिन लव मैरिज में खुद परिवार के लोग ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वहीं घरवालों के विरोध के चलते ऐसी शादी में सबसे ज्यादा परेशानी अंतर्जातीय जोड़ी को हो जाती है।
वहीं, जो कपल अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। तो चलिए जानते हैं ये कैसे हो सकता है। इससे संबंधित योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं।
डाक्टर अंबेडकर फाउंडेशन
इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले कपल को 2.50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके लिए कपल में से कोई एक दलित समुदाय के बाहर का होना जरूरी है और दूसरा दलित समुदाय का।
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
1. अगर आप डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर होना जरूरी है। आप इस काम को एक हलफनामा डालकर करवा सकते हैं।
2. आप अगर अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहली शादी कर रहे हों। दूसरी या इससे ज्यादा बार शादी करने वाले कपल इस योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं।
3. आप अगर योजना के लिए पात्र हैं, तो आप अपनी शादी के एक साल के अंदर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म भरने से लेकर जांच होने के बाद तक की प्रक्रिया निभाई जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर कपल को लाभ दिया जाता है।