हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ !
हरियाणा पहला राज्य बन गया है जहां अविवाहित पुरुषों, महिलाओं और विधवाओं को पेंशन मिलेगी। 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। हालांकि, 1 लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले अविवाहित जोड़ों को ही पेंशन मिलेगी.
इसी तरह 40 से 60 वर्ष की आयु वाली विधवाएं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2,750 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। जो लोग तलाकशुदा हैं या लिव-इन रिलेशनशिप में हैं उन्हें पेंशन लाभ नहीं मिलेगा।
पात्र लोगों को जुलाई पात्र मिलेगा
सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रमुख सचिव विजेंद्र कुमार ने विधवाओं और अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए एक अधिसूचना जारी की है। पात्र लोगों को योजना का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। परिवार संरक्षण योजना (पीपीपी) के माध्यम से लगभग 20 करोड़ रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कुल 71,000 लोगों की पहचान की गई है। अविवाहित पुरुषों, महिलाओं और विधवाओं को हर साल करीब 240 करोड़ रुपये मिलेंगे.
केवल हरियाणा के लोग ही पात्र होंगे
इस योजना के लिए वही लोग पात्र होंगे जो पिछले एक साल से हरियाणा में रह रहे हों। इस योजना के तहत लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद वह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। योजना के नियम और शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि यदि लाभार्थी को पहले से ही सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।