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हरियाणा सरकार का नियम, अलग Family Id बनाने पर भविष्य में हो सकती है परेशानी, जानें क्या है वजह

हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (Family Id) को लेकर नया नियम जारी  बनाया है। अब अलग से नई फैमिली आईडी बंनाने वालों को भविष्य में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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Haryana Family ID

Haryana Family ID: हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (Family Id) को लेकर नया नियम जारी  बनाया है। अब अलग से नई फैमिली आईडी बंनाने वालों को भविष्य में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

इसको लेकर कई प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं।  क्योंकि आपसे कहा गया है कि परिवार पहचान पत्र (PPP) बनवाने के लिए आपको नया बिजली कनेक्शन खरीदना होगा। आपको अपने घर का पता बनाते समय नए बिजली मीटर कनेक्शन का नंबर बताना होगा। नए बिजली कनेक्शन नंबर के बिना आपकी फैमिली आईडी अलग से नहीं बनेगी।

तीन बच्चों की माँ ने अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली। एक मामला भिवानी से आया. इसलिए बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल सका। जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय माता-पिता की आय का विवरण लिखा जाता है। बिना आय विवरण के जाति प्रमाण पत्र बनवाना मुश्किल है।

दक्षिण हरियाणा बिजली विभाग के भिवानी सर्कल के महाप्रबंधक रणवीर सिंह ने कहा कि बिजली निगम एक घर में एक से अधिक बिजली बिल कनेक्शन नहीं देगा। विभिन्न विद्युत कनेक्शन लेने के लिए घर को अलग-थलग भी रखना चाहिए।

बढ़ते बिजली बिल से बढ़ी आय को कैसे कम करें? प्रारंभ में, परिवार से अलग पारिवारिक आईडी बनाने के लिए नए मीटर कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा होता है। इसके अलावा, फैमिली आईडी बिजली बिल से लेकर परिवार के सदस्यों की आय तक हर चीज में उतार-चढ़ाव के अधीन है।

यदि आपकी फैमिली आईडी में बिजली बिल अधिक आने के कारण आपकी आय बढ़ गई है और आप इसे कम करना चाहते हैं तो आपको बस निगम के एसडीएम से कनेक्शन रिपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट करानी होगी।

3.5 लाख परिवारों को पहचान पत्र मिले

भिवानी जिले में 3.5 लाख परिवारों को पहले ही पहचान पत्र मिल चुके हैं, इसलिए एसडीएम की करेक्शन रिपोर्ट लाना अनिवार्य है. मतदाताओं का डेटा सीधे उनके परिवार आईडी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिवार आईडी मैपिंग का काम चल रहा है।

यदि आपकी फैमिली आईडी में एक से अधिक बिजली बिल का भुगतान दर्शाया गया है तो आपको एसडीएम की सुधार रिपोर्ट लानी होगी। जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं या जिनकी मां ने पिता की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

 

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