Haryana News: हरियाणा में कुंवारों की पेंशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी, इन शर्तों का करना होगा पालन
Haryana News: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर कुंवारों को पेंशन देने के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सीएम मनोहर लाल ने कुंवारों को भी 2,750 रूपए प्रति महीना पेंशन देने का ऐलान किया था। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें पेंशन का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है।
सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि पेंशन मिलना शुरू होने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि 12% ब्याज के साथ वसूली जाएगी।
लिव-इन में रहने वाले को नहीं मिलेगा लाभ
प्रदेश सरकार ने बताया है कि तलाकशुदा व लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं कोई व्यक्ति पहले से पेंशन का लाभ उठा रहा है तो उसे भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए यह ठोस नियम बनाए गए हैं।
PPP अथॉरिटी देगी पात्रों की जानकारी
हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र (PPP) अथॉरिटी पात्रों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवाएगी। महीने के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच करके अगले माह की 7 तारीख तक पात्रों की पेंशन ID बना दी जाएगी।
इसके बाद विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उससे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी। इसके बाद उसके खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। यह योजना 1 जुलाई, 2023 से लागू हो गई है।
ये हैं पात्रता
- पेंशन के पात्र विधुरों या कुंवारों की उम्र 40 साल होनी चाहिए।
- PPP में 3 लाख रुपए तक की आय होना जरूरी।
- हरियाणा में कम से कम एक साल से रह रहे व्यक्ति को ही लाभ।
- 45-60 आयु तक ही अविवाहित महिला व पुरुषों को मिलेगा लाभ।
- 60 साल की उम्र होने पर यह पेंशन बुढ़ापा सम्मान पेंशन में बदल जाएगी।