Marriage Shagun Scheme: हरियाणा में विवाह शगुन योजना के तहत अब बढ़कर मिलेंगे इतने हजार रूपए, पहले दी जाती थी 51000 रूपए, चैक करें पूरी डिटेल्स
Marriage Shagun Scheme: हरियाणा में सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों की बल्ले-बल्ले कर दी है। अक्सर जब किसी गरीब के घर में लड़की जन्म लेती है तो माता-पिता की चिंताएं शुरु हो जाती हैं। इन चीजों को देखते हुए अपनी हरियाणा सरकार ने गरीबी रखा से नीचे लोगों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई है। जो भविष्य में हरियाणा सरकार के लोगों के लिए लाभकारी साबित होंगी।
इस योजना के तहत शादी के दौरान 51 हजार रूपये दिए जाते रहे हैं,लेकिन अब सरकार ने बदलाव करते हुए इसे बढ़ा कर अब 71 हजार रूपये कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाती और टपरीवास समुदाय की लड़कियों की शादी के लिए शगुन के तोर मिलने वाली सहायता राशि में 21000 रूपये की बढ़ोतरी की है।
अब हरियाणा सरकार 71000 रूपये की आर्थिक सहयता देगी। इसमें 66,000 रूपये की धनराशि शगुन के तौर पर विवाह के समय दी जायेंगी और बाकी के 5,000 रूपये की धनराशि शादी के पंजीकरण के समय पर दी जायेंगी। इसके इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
हरियाणा विवाह शगुन योजना
योजना का नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा (MMVSY)
विभाग का नाम Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department, Govt of Haryana
योजना शुरू की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य की लड़कियाँ
वर्ष 2023
सहायता राशि 71,000 रूपये
Application Process Online and Offline
योजना के उद्देश्य गरीब घर की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in/
हरियाणा विवाह शगुन योजना 2023 के तहत मिलने वाली राशि की जानकारी
विधवा महिलाओं के लिए मिलने वाली सहायता राशि
यह राशि विधवा महिलाओं की कन्याओं को शादी के समय पर दी जाती है। इसमें सहायता राशि 51,000 रूपये की है। इसमें 46,000 रूपये की धनराशि शादी के समय और बाकी की धनराशि शादी के पंजीकरण होने के बाद दी जाती है। पंजीकरण कराने के छः महिने के अन्दर यह राशि मिलती है। अगर पंजीकरण नहीं होता है तो बाकि की राशि नहीं मिलती है।
गरीबी रेखा से नीचे। लोगों के लिए सहायता राशि
यह राशि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एससी, विधवा महिलायें, तलाकशुदा महिलायें और अनाथ के बच्चों को प्रदान किये जायेंगें। इसमें 41,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है जिसमें 36,000 रूपये शादी के समय और बाकी के बचे हुए धनराशि 5,000 रूपये को पंजीकरण के छः महीने के अन्दर दिया जायेंगा।
इस श्रेणी के लोगों को यह मिलती हैं राशि
जनरल एवं पिछड़े वर्ग, बीपीएल परिवार, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति आदि इस श्रेणी के लोगों के लिए 11,000 रूपयें की धनराशि प्रदान की जाती है। इसमें से 10,000 रूपये की धनराशि शादी के समय और बाकी की धनराशि 1,000 रूपये पंजीकरण के समय दी जाती हैं पर इस वर्ग के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम हो।
महिला खिलाड़ियों को दी जाती हैं इतनी राशि
इसमें महिला खिलाड़ियों के लिए 31,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। चाहे वह किसी भी जाति की हो या उसकी कितनी भी आय हो। उसके शादी के समय पर सरकार द्वारा यह धनराशि उसकों मिल जाती है।
हरियाणा विवाह शगुन योजना आवेदन के लिए योग्यता
सबसे पहले आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और इसके साथ-साथ दूल्हे की उम्र 21 साल से कम नहीं हो।
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की इस योजना का लाभ एक ही परिवार के दो लड़कियों को मिल सकता है।
यदि शादी का पंजीकरण छः महिने के भीतर ना कराया गया तो बाकी की धनराशि नहीं मिल सकती है।
महिला खिलाड़ी के केस में छह खिलाड़ियों को छोड़कर हर लड़की के परिवार की सलाना आय एक लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
हमने आपको बताया कि इस योजना में पात्र लाभार्थियो को 71,000 रूपये की धनराशि दी जाती है। यह राशि सभी दस्तावेजों को पूरा करने के बाद ही लाभार्थी को मिलता है। इस योजना में दूल्हा 21 साल का और दूल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इस योजना में दिव्यांगजनो को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना को हरियाणा कन्यादान योजना भी कहा जाता है।
हरियाणा विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही किसी CSC सेंटर पर जा कर अपना पंजीकरण करवाए।
ऐसे भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन
हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदन फॉर्म आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है अन्यथा इस योजना को आधिकारिक वेबसाईट से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। ऑफिसियल वेबसाइट जिसका नाम है http://haryanascbc.gov.in/ है। इसके बाद हरियाणा शादी शगुन योजना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें।
विवाह शगुन योजना सम्बंधित महत्वपूर्ण बातें
आवेदन फॉर्म विवाह की तारीख से पहले जमा करें, ताकि समय रहते सहायता राशि मिल सके।
सहायता राशि को विवाह के बाद प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म को
i) विवाह के 2 महीने बाद तक: जिला कल्याण अधिकारी।
ii) विवाह के 6 महीने बाद तक: उपायुक्त।
No application will be entertained received after 6 months of the marriage. विवाह के छह माह बाद आवेदन फॉर्म नहीं जमा होंगे।
इस योजना के लिए मुख्य दस्तावेज जरूरी
आधार कार्ड
बीपीएल राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
हरियाणा निवासी पत्र
तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
शादी का कार्ड
बैंक अकाउंट पासबुक (Details)
पासपोर्ट साईज फोटो
दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
समस्या के लिए यहां करें संपर्क
अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण
Bays नंबर 53-54, कल्याण भवन, सेक्टर-2,
पंचकुला- 134109
हरियाणा, भारत।
दूरभाष: 0172-2564006, 2567009
ईमेल: dbcharyana@gmail.कॉम