National Pension Scheme: नया नियम लागू, जाने मैच्योरिटी से पहले NPS से पैसा कैसे निकालें
रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए नेशनल पेंशन (NPS) सबसे पसंदीदा निवेश विकल्पों में से एक है। सरकार की इस योजना में देश के लाखों लोगों ने निवेश किया है। एनपीएस को लंबे समय का निवेश माना जाता है। इस योजना में आप नौकरी के दौरान पैसा जमा करते हैं। जो आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है। पिछले महीने से NPS से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आंशिक निकासी के लिए नए नियम जारी किए थे, जो एक जनवरी, 2023 से लागू हो गए हैं।
नोडल अधिकारियों को देनी होगी जानकारी
PFRDA ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2023 से अपने संबंधित नोडल कार्यालयों के माध्यम से आंशिक निकासी आवेदन जमा करने को कहा है। ये नियम केंद्रीय, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के लिए हैं। इसलिए अब एनपीएस के निवेशकों को समय से पहले निकासी के कारण नोडल अधिकारियों को बताना होगा। साथ ही संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
क्या हैं आंशिक निकासी के नियम
PFRDA ने कोविड महामारी के दौरान स्व-घोषणा के तहत निवेशकों को आंशिक निकासी की अनुमति दी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहकों को परिपक्वता से पहले या तीन साल पूरे होने के बाद ही समय से पहले निकासी की अनुमति देती है। हालाँकि, निकासी की राशि कुल योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। एनपीएस से समयपूर्व निकासी केवल बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, घर की खरीद/निर्माण और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए की जा सकती है। एनपीएस में एक निवेशक पूरी अवधि के दौरान केवल तीन बार आंशिक निकासी कर सकता है।