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बुजुर्गों को नहीं होगी अब पेंशन की टेंशन, 2017 से पहले के वोटर कार्ड के लिए चुनाव कार्यालय देगा NOC, जानिए पूरी डिटेल्स ​​​​​​​

हरियाणा के लाखों बुजुर्गों को पेंशन की टेंशन से मुक्ति मिलने वाली है। यदि  किस बुजुर्ग के पास आयु सत्यापित के लिए जरूरी किए गए 2017 से पहले का वोटर कार्ड नहीं है तो टेंशन न लें।
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बुजुर्गों को नहीं होगी अब पेंशन की टेंशन, 2017 से पहले के वोटर कार्ड के लिए चुनाव कार्यालय देगा NOC, जानिए पूरी डिटेल्स 

Haryana News : हरियाणा के लाखों बुजुर्गों को पेंशन की टेंशन से मुक्ति मिलने वाली है। यदि  किस बुजुर्ग के पास आयु सत्यापित के लिए जरूरी किए गए 2017 से पहले का वोटर कार्ड नहीं है तो टेंशन न लें। अगर आपका वह वोटर कार्ड किसी वजह से गुम हो गया है तो घबराइएगा नहीं अब उन बुजुर्गाें के वोटर कार्ड की सत्यापित प्रति खुद चुनाव कार्यालय या उनका BLO देगा। 

इसके लिए CRED विभाग व चुनाव कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया जा चूका है। इस आदेश से उन तमाम बुजुर्गों को राहत की सांस मिली है, जो 2017 से पहले का वोटर कार्ड न होने के कारण अपनी पेंशन नहीं बनवा पा रहे थे।

बस करना होगा यह काम 

ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने 2017 से पहले वोटर कार्ड बनवाया हुआ था, लेकिन अब कार्ड उनके पास नहीं है तो उनको केवल चुनाव कार्यालय या कहे बीएलओ से एनओसी लेनी होगी। 

चुनाव कार्यालय या संबंधित बीएलओ द्वारा अपने पुरानी 2017 से पहले की लोकसभा व विधानसभा की वोटर लिस्ट में संबंधित पात्र का नाम देखकर उसे सत्यापित करके देगा। 

यदि उसका नाम लिस्ट में होगा तो उसकी पूरी जानकारी सत्यापित कर दी जाएगी। ऐसे में संबंधित बुजुर्ग अपनी सत्यापित कॉपी व नया वोटर कार्ड आनलाइन अपलोड करवाएगा।

एनओसी लेकर संबंधित कमेटी सदस्यों के पास जाना होगा

जिन लोगों की आयु सत्यापित की जा रही है, फिलहाल उनको ही 2017 से पहले के वोटर कार्ड की एनओसी लेकर संबंधित कमेटी सदस्यों के पास जाना होगा। 

परिवार पहचान पत्र का काम देखने वाले कमेटी के सदस्य ही सत्यापित कॉपी और वोटर कार्ड को ऑनलाइन कर उसे सत्यापित करेंगे। उसके बाद ही उनकी आयु सत्यापित हो पाएगी।

अधिकारी के अनुसार

नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से 2017 से पहले बने वोटर कार्ड न होने की स्थिति में चुनाव कार्यालय से एनओसी लेकर सत्यापित कराने का एक ऑप्शन प्रदान किया गया है। 

जिन लोगों के 2017 से पहले कार्ड बने थे, लेकिन कारणवश नए बनवा लिए हैं और उनके नाम आयु सत्यापन की सूची में है। ऐसे लोग चुनाव कार्यालय से एनओसी लेकर कमेटी से ऑनलाइन कराएं ताकि उनकी आयु सत्यापन का काम पूरा हो सके।

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