NPS Rule Change: एक अप्रैल से पहले करें ये काम नहीं तो एनपीएस खाता हो जाएगा बेकार
NPS Rule Change: नया वित्त वर्ष शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में वित्त से जुड़े बहुत सारे नियम बदलने जा रहे हैं। इसका आपकी निवेश योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा। इनमें से एक बड़ा बदलाव पैन को आधार कार्ड से लिंक करना है।
अगर आप एक अप्रैल से पहले ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपका लेनदेन रुक सकता है। साथ ही रिटायरमेंट स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स का योगदान भी प्रभावित हो सकता है।
NPS रेगुलेटर PFRDA की ओर से इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी की है और सब्सक्राइबर्स से कहा है कि सभी अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे एक अप्रैल योगदान करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
PFRDA मे जारी किया बयान
23 मार्च को पीएफआरडीए की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पैन पहचान का एक जरूरी प्रमाणपत्र है और केवाईसी का हिस्सा है, जो कि एनपीएस का हिस्सा बनने के लिए सभी सब्सक्राइबर्स को करानी होती है। इस कारण मध्यस्थों को सभी ग्राहकों की वैध केवाईसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
केवाईसी हो जाएगी अमान्य
आगे पीएफआरडीए की ओर से कहा गया है कि सभी सब्सक्राइबर्स के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है, जिससे कि आप बिना किसी परेशानी के आसानी से योगदान दे सकें। अगर कोई सब्सक्राइबर पैन को आधार से नहीं जोड़ता है, तो उसकी केवाईसी को अमान्य माना जाएगा।
आयकर विभाग जारी कर चुका है सर्कुलर
पैन को आधार कार्ड से जोड़ने (Pan Aadhaar Link) को लेकर आयकर विभाग पहले से ही नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इस कारण हर व्यक्ति को अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आयकर भरने का साथ बैंक से जुड़ा कोई भी लेनदेन करने में समस्या हो सकती है।