Old Age Pension Scheme: हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना है बुजुर्गों के लिए वरदान, कैसे उठाएं इसका लाभ, यहां देखें पूरी जानकारी
Old Age Pension Scheme: हरियाणा सरकार लोगों को आर्थिक सहायता की सुविधा देने के लिए कोई न कोई योजना चलाती रहती है। जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने अपने बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन योजना चलाई है। जो बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है।
इस योजना को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में हरियाणा के सभी वृद्ध लोगों के लिए शुरू किया गया है चाहे वह पुरुष हो या महिला सभी वृध्द व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो गए हैं, उन्हें इस योजना के तहत सरकार द्वारा पेंशन राशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन इसका फायदा लेने के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। हरियाणा में वर्तमान में बुजुर्गों को 2500 दी जा रही है।
आपको बता दें की इस योजना के तहत सरकार द्वारा जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में अकाउंट में भेजा जाएगा। इसलिए लाभार्थी के पास एक बैंक खाता होना आवश्यक है, यह खाता आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए।
इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब वृद्धजन आराम से अपना गुजर-बसर कर सकते हैं। उन्हें किसी के ऊपर स्थायी रूप से रहने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा वृद्धावस्था योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना अवलोकन 2023
योजना का नाम हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना
शारू किया सुंदर लाल जी
लाभार्थी हरियाणा के सभी वृद्ध व्यक्ति
उद्देश्यपूर्ण राज्य के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना
वृद्धावस्था पेंशन राशि प्रतिमाह रु2500
आवेदन ऑनलाइन / सूचना
वेबसाइटhttps://pension.socialjusticehry.gov.in/
हरियाणा वृद्ध पेंशन योजना का उद्देश्य
हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध लोगों की स्थिति में सुधार लाना है ताकि वे अपनी उम्र से बेहतर जीवन यापन कर सकें। जिन लोगों की वृद्धावस्था में कोई सहयोग नहीं होता उनके लिए यह एक रोजगार योजना है। अब ऐसे लोगों को सरकार द्वारा प्रसारित इस योजना से एक सहयोग मिलेगा और वह आगे बढ़ने के लिए सिर उठाएंगे। सरकार का उद्देश्य वृद्ध लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े और वे उम्र में बेहतर जीवन जी सकें।
हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना का लाभ
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ राज्य के सभी वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को मिलेगा।
इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने ₹2500 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। पहले यह राशि 2250 रुपए थी सरकार ने अब इसमें ₹250 की देनदारी की है।
इस योजना के तहत मिलने वाले पेंशन राशि वाले सीधे लाभार्थी के लाभों में आवंटन कर दिया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से अब राज्य के वृध्द लोगों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और वह आत्मनिर्भर बन जाएंगे।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के वृद्ध लोगों को एक सहयोग मिलेगा और वह वृद्धावस्था में अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से करेंगे।
राज्य के सभी वृद्धजन इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के लिए पात्रता (पात्रता)
इस योजना के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना के तहत जो वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
इस योजना के तहत समझौते के परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना के लिए राज्य की वृद्ध महिला एवं पुरुष दोनों ही पात्र होंगे।
वृद्धा पेंशन योजना हरियाणा के लिए आपके पास सभी दस्तावेज होने चाहिए।
हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट आकार फोटो
हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके के ऑफिसियल वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा।
इस के होम पेज पर आपको Apply Online For Pension Scheme के विकल्प पर क्लिक करना है।
अब अगले पेज पर आपको दो विकल्प दिखाई देगा। इनमे से आपको “क्या आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं” के लिंक पर क्लिक करना है।
क्लिक करते हैं आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे यहां आपको Click Here to Download Pension Form पर क्लिक करना है।
इसके बाद अगले पेज पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओल्ड एज सम्मान अलाउंस के विकल्प पर क्लिक करना है।
अब आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म का आप प्रिंट निकाल ले।
अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे जिला, ग्राम, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर आदि भर लेना है।
इसके बाद आपको प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ आवेदन फॉर्म को सत्यापित करना होगा।
अब आप फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर दे।
इतना कर लेने के बाद आपको सरल पोर्टल पर लॉगइन आईडी बनानी होगी।
यहां आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब आप अप्लाई फॉर सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद आप Old Age Pension Yojana हेतु सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। और फॉर्म में पूछे गए जानकारी को अच्छे से भर दे।
इसके बाद यहां मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिट पर क्लिक कर दे।
इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपको एक संदर्भ आईडी नंबर प्राप्त होगी आप इसे सुरक्षित सेव करके रख ले।
अब अंत में आपको आवेदन फॉर्म का प्रिंट लेकर ब्लॉक या डीएसडब्ल्यू (डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस) में जमा कर देना है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र में जाना है।
यहां आपको जन सेवा केंद्र के संचालक को वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म भरने की जानकारी देनी होगी।
उसके बाद आपको सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स को यहां जमा करना होगा।
अब संचालक आपका फॉर्म भर देगा आपको बस उन्हें कुछ जानकारी प्रदान करनी होगी।
जैसे ही आपका फॉर्म भर दिया जाएगा आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा।
इस रेफरेंस नंबर को आप संभाल कर रख ले।
इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
वृद्धा पेंशन योजना लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया
यदि आपने हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है और आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते हैं।
लाभार्थी सूची देखने के लिए सर्वप्रथम आपको इसकी वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाना है।
इसके होम पेज पर आपको लाभ चिन्हों की सूची देखने का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने खंड / नगर निगम के अनुसार लाभ पात्रों की सूची का पेज खुल जाएगा। यहां आपको कुछ जानकारी भरनी होगी।
जिला, क्षेत्र, खंड/नगर निगम, गांव/वार्ड/सेक्टर, पेंशन का नाम, छांटने का क्रम आदि जानकारी दर्ज कर दे।
इसके बाद कैप्चा कोड संबंधित लाभपात्रों की सूची पर क्लिक करें।
अब अगले पेज पर आपके सामने लाभार्थी की सूची आएगी।
शिकायत पेटी में सुझाव करवाएं दर्ज
सबसे पहले आप हरियाणा पेंशन योजना की वेबसाइटhttps://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं।
इसके बाद यहां आपको कल्याण विंडो में “सुझाव / शिकायत करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद एक नया पेज पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहां आपको “हाँ” के विकल्प का चयन करना है।
क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा यहां आपको अपना जिला, लाभ पात्र आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
इसके बाद देखें / सर्च के विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने सुझाव और शिकायत दर्ज करने का फॉर्म खुल जाएगा।
आपको इस फॉर्म को भरकर कर देना है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन मोबाइल ऐप करें डाउनलोड
यदि आप सामाजिक पेंशन मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार के पेंशन योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको इसके होम पेज पर डाउनलोड सामाजिक स्थिति पेंशन मोबाइल ऐप का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करके आप अपने फोन पर इस वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं।
हरियाणा वृद्ध पेंशन योजना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर
हम अपनी वृद्धा पेंशन योजना हरियाणा के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसकी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर - 0172-2715090, 2715090
ईमेल आईडी - sje@hry.nic.इन