OPS Update: हरियाणा में पुरानी पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ
OPS Update: हरियाणा में 'पुराने' कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू होने से पहले जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई हो चुकी थी, अब उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ मिल सकता है।
हरियाणा सरकार ने 28 अक्तूबर 2005 से पहले के विज्ञापनों वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने का फैसला लिया है। अब यह कर्मचारी 31 अगस्त तक ओपीएस के लिए विकल्प चुन सकते है। ऐसे करीब 800 कर्मचारी है।
आपको बता दें कि वित्त विभाग द्वारा इसको लेकर प्रपोजल तैयार किया गया था, जिसे सरकार की मंजूरी मिल गई है। विभाग ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है।
वित्त विभाग के एसीएस द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प उन्हें दिया जाए, जिनकी भर्ती 28 अक्टूबर 2005 या इससे पहले जारी की गई थी। बेशक, इन कर्मचारियों की नियुक्ति एक जनवरी 2006 के बाद ही क्यों न हुई हो।
आपको बता दें कि हरियाणा में एक जनवरी 2006 से लागू न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लिए 28 अक्टूबर, 2005 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था।
कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से ओपीएस की मांग की जा रही है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ओपीएस लागू हुई है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार पहले ही ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दे चुकी है।
अब इस फैसले से हरियाणा में सभी कर्मचारियों को तो ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन कुछ कर्मचारियों को जरूर इसका फायदा मिलना तय हो गया है।
यह फैसला भी सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि 28 अक्टूबर 2005 से पहले भर्तियों के लिए निकाले गए विज्ञापन के समय तक प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना लागू थी। ऐसे में इन पदों के लिए चयनित होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने का निर्णय हुआ है।