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Pension: पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब ज्यादा पेंशन के लिए मोदी सरकार ने की ये घोषणा

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Pension: पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब ज्यादा पेंशन के लिए मोदी सरकार ने की ये घोषणा

Pension News Update: पेंशन को लेकर इस समय सरकार की तरफ से कई अपडेट सामने आ रहे हैं. अब एक बार फिर से ज्यादा पेंशन (Higher Pension) पाने वालों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है. अगर आप भी हायर पेंशन का ऑप्शन सलेक्ट करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं.

हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के अंशधारकों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त योगदान या बकाया देने को लेकर अपनी सहमति जताने के लिये तीन महीने का समय दिया जाएग. 


4 महीने का मिला है समय


बता दें सरकार ने एक आधिकारिक परिपत्र में बृहस्पतिवार को यह कहा है. इससे पहले, पिछले साल नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने सरकार से अंशधारकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिये चार महीने का समय देने को कहा था. 


26 जून तक चुन सकते हैं हायर पेंशन
ईपीएफओ ने अंशधारकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिये नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी है. इसके लिये समयसीमा पहले तीन मई, 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया गया है.

हायर पेंशन को लेकर अभी हैं कई तरह के सवाल
अभी इस बात को लेकर चीजें साफ नहीं है कि उच्च पेंशन का विकल्प चुनने पर कैसे अतिरिक्त योगदान का विकल्प काम करेगा और भुगतान करने का तरीका क्या होगा. सदस्य अभी इस बात से भी अवगत नहीं है कि बहुत ज्यादा राशि मांगे जाने की स्थिति उन्हें उच्च पेंशन योजना से बाहर होने का विकल्प मिलेगा या नहीं.

नोटिफिकेशन से मिली जानकारी
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त राशि का निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे जो भी राशि निर्धारित होगी ब्याज सहित उसके बारे में सूचना उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों को दी जाएगी. इसमें कहा गया है कि पेंशनभोगियों/सदस्यों को पैसा जमा करने और कोष के अंतरण के लिये सहमति देने को लेकर तीन महीने तक का समय दिया जाएगा.


कितने प्रतिशत का होगा योगदान
EPFO के क्षेत्रीय अधिकारी पेंशनभोगियों या सदस्यों को उच्च पेंशन के लिये अतिरिक्त कोष के भुगतान की जरूरत के बारे में सूचना देंगे. इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा.

अभी कितना देते हैं योगदान?
सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में 15,000 रुपये के मूल वेतन की सीमा पर 1.16 प्रतिशत का योगदान सब्सिडी के रूप में देती है. कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं. वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जाता है. शेष 3.67 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है.

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