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हरियाणा के इस जिले में धारा 144 की लागू, असामाजिक गतिविधि पर भी लगी पाबंदी, जाने वजह

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Haryana News

झज्जर

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला झज्जर में लागू की धारा 144

जिला की राजस्व सीमा में तुरंत प्रभाव से चार या चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर लगाई पाबंदी

किसी भी प्रकार का हथियार और ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने,  किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर भी लगी पाबंदी

जिला पुलिस को उपरोक्त आदेशों की अनुपालना के आदेश

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही

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