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उच्च शिक्षा हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, UGC ने जारी की 20 फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची; यहां देखें पूरी लिस्ट

उच्चतर शिक्षा हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है।

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उच्चतर शिक्षा हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) ने 20 यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित कर दिया है। इस लिस्ट में दिल्ली की आठ यूनिवर्सिटी भी शामिल है। यूजीसी ने कहा कि इन संस्थानों को स्टूडेंट्स को कोई भी डिग्री देने का अधिकार नहीं है। 

यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा कि यूजीसी के संज्ञान में यह आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों की ओर से प्रदान की गई डिग्री की न तो मान्यता होगी और न ही उच्च शिक्षा या रोजगार प्रयोजन के लिए मान्य होगी।

दिल्ली में फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट

• भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान
• व्यावसायिक विश्वविद्यालय
• एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी
•कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड
 दरियागंज
• संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय
• भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान
• स्व-रोजगार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 
• आध्यात्मिक विश्वविद्यालय

UP में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

• गांधी हिंदी विद्यापीठ
• नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी
• नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय)
• भारतीय शिक्षा परिषद

इन राज्यों में भी फेक यूनिवर्सिटी

• आंध्र प्रदेश में क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी और बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया
• पश्चिम बंगाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च
• कर्नाटक में बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी
• केरल में सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी
• महाराष्ट्र में राजा अरबी यूनिवर्सिटी
• पुडुचेरी की श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

बता दें कि गत वर्ष UGC ने 21 विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें इन यूनिवर्सिटी को फर्जी बताया गया था। यूजीसी के अनुसार, विश्वविद्यालय केवल तभी डिग्री देने के लिए अधिकृत हैं, जब वे केंद्रीय, राज्य/प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित हों, या उन्हें डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 

इसके अलावा, संसद के एक अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त संस्थानों को भी छात्रों को डिग्री प्रदान करने का विशेषाधिकार है।

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